SC ने आरक्षित उम्मीदवारों को आयु छूट लेकर सामान्य वर्ग की सीट पर चयन से रोकने वाले नियमों को मान्य किया. SSC की कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में OBC उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी गई थी. हाईकोर्ट ने सामान्य वर्ग की सीटों पर मेरिट के आधार पर चयन की अनुमति दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया.