सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल अपशब्द कहना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता अदालत ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए जातिगत अपमान या धमकी का ठोस प्रमाण जरूरी है सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए पटना हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किया