SC ने आदिवासी महिलाओं को पुरुषों के समान उत्तराधिकार का अधिकार दिया और महिलाओं को वंचित करना भेदभावपूर्ण बताया है. अदालत ने कहा कि आदिवासी रिवाजों के नाम पर महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा- संपत्ति में अधिकार देने से इनकार करना केवल लैंगिक विभाजन और भेदभाव को बढ़ाता है.