सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण करने वालों को गिरफ्तार करने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है, संपत्ति सील करने को भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़ा घोटाला हो रहा है. इसे फौरन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण ध्वस्त करने के एमसीडी के ऐसे सभी नोटिस, जिन पर कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है तो सख्ती के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए.