सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहा करने का आदेश दिया है कोर्ट ने कहा कि निर्धारित अवधि पूरी होने पर दोषियों को बिना छूट के रिहा किया जाना चाहिए सजा पुनरीक्षण बोर्ड ने पहलवान की रिहाई याचिका खारिज की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना