SC ने दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है. नया आदेश रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों पर लागू नहीं होगा, जिससे डॉग लवर्स को कुछ राहत मिली है. कोर्ट ने कुत्तों की फीडिंग के लिए एक निश्चित जगह तय करने को कहा है, जिससे डॉग लवर्स की चिंता बनी हुई है.