बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता की नागरिकता जांच करने और सूची में नाम शामिल करने का संवैधानिक अधिकार उसके पास है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा पहचान दस्तावेजों की संख्या बढ़ाने को मतदाताओं के हित में बताया.