सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व विधायक अविनाश कुमार सिंह को सरकारी आवास पर अंतहीन कब्जा न रखने की चेतावनी दी. पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक को सरकारी आवास का 20 लाख रुपये मकान किराया भुगतान करने का आदेश बरकरार रखा था. सरकारी आवास पर अंतहीन रूप से कब्जा नहीं रखना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट