सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगमों को कुत्तों के लिए वैक्सीनेशन और शेल्टर बनाने के निर्देश दिए थे. एनसीआर के अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर कुत्तों के आश्रय निर्माण की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. चीफ जस्टिस बी आर गवई ने मामले को तीन जजों की बेंच में भेजकर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था.