सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के उच्च अंक प्राप्त उम्मीदवारों को ओपन कैटेगरी में शामिल करने का आदेश दिया. जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II को लेकर SC ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. कोर्ट ने डबल बेनिफिट की दलील को खारिज करते हुए कहा कि ओपन कैटेगरी केवल मेरिट आधारित होती है.