सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त करने का आदेश दिया है 1950 के राष्ट्रपति आदेश की धारा तीन के तहत केवल हिंदू सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही SC/ST माने जाएंगे केंद्र सरकार ने धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति आरक्षण के संबंध में एक आयोग का गठन कर जांच कराई थी