सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लव जिहाद और गैरकानूनी धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा ने याचिका में दावा किया है कि ये कानून विभिन्न धर्मों के जोड़ों को परेशान करने का माध्यम बन गया है. कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि मामले की सुनवाई तक उत्तर प्रदेश सरकार को इस कानून के तहत कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए.