सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में 5 आरोपियों को जमानत दी जबकि शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं कोर्ट ने UAPA जैसे कठोर कानूनों में ट्रायल देरी को गंभीर समस्या बताया और अनुच्छेद 21 का महत्व रेखांकित किया कोर्ट ने कहा कि जमानत आवेदन पर न्यायिक जांच आवश्यक है और ट्रायल से पहले की कैद को सजा नहीं माना जाना चाहिए