सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर विवाद में HC को याचिका पर शीघ्र निर्णय का निर्देश दिया. कोर्ट ने जिलाधिकारी को मंदिर प्रशासन में कुप्रबंधन की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और जांच का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने मंदिर समिति को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया था, जिसे सेवायत द्वारा चुनौती दी गई है.