सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत ने रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को रिहा करने से स्पष्ट रूप से मना किया है. जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है.