सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को मनमाने समन भेजने पर रोक लगाते हुए धारा 132 के अपवादों को सीमित किया है. समन जारी करने के लिए एसपी रैंक से ऊपर के अधिकारी की लिखित अनुमति और स्पष्ट तथ्य होना अनिवार्य होगा. वकीलों की गोपनीयता संरक्षण मुकदमेबाजी, गैर-मुकदमेबाजी और प्री-लिटिगेशन कार्यों तक ही सीमित रहेगी.