सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की क्रूरता ही मौत की सजा देने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता, अन्य परिस्थितियों पर भी विचार जरूरी है. कोर्ट ने दो मामलों में मौत की सजा पाए दोषियों की सजा उम्रकैद में बदल दी, साथ ही उन्हें मरने तक जेल में रहने का आदेश दिया. एक मामले में दोषी ने अपनी पत्नी, तीन बच्चों और साली की हत्या की थी, जबकि दूसरे मामले में दिहाड़ी मजदूर ने 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या की.