सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को आठ हफ्तों में रेलवे स्टेशन और अस्पतालों से आवारा कुत्ते हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट का आदेश है कि आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर होम भेजा जाए. उन्हें जहां से उठाया है वहां नहीं छोड़ा जाए. कुत्तों के पुनः प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त बाड़ लगाने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं.