सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अनचाहा अश्लील कंटेंट उपयोगकर्ता को बिना अनुमति देखना पड़ता है, जो चिंता का विषय है न्यायमूर्ति जयमाला बागची ने कहा कि ऐसे कंटेंट के लिए स्पष्ट चेतावनी देना आवश्यक है