इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप तय करने में अनुमान और संदेह पर्याप्त होता है आरोप तय करने के चरण में विस्तृत कारणों का उल्लेख जरूरी नहीं होता और दोषसिद्धि के मापदंड जांचे नहीं जाते धारा 227 के तहत आरोपी को डिस्चार्ज करने के लिए पर्याप्त आधार न होने पर ही आदेश दिया जाता है