सुहैब इलियासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी किया. निचली अदालत ने इन्हें पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाया था. दोषी पाने के बाद सुहैब को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.