गीतांजलि ने कहा कि वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बिना संपर्क 48 घंटे से अधिक हिरासत में रखा गया. गीतांजलि ने वांगचुक के पाकिस्तान यात्रा के संबंध में लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए इसे गलत बताया. हिंसा भड़काने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वांगचुक ने उपवास समाप्त कर हिंसा रोकने की कोशिश की.