सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST और OBC आरक्षण में आय-आधारित प्राथमिकता की याचिका पर परीक्षण करने को तैयार है. इसमें मांग की गई कि आरक्षण का लाभ गरीब पात्र समुदायों को पहले मिले, जिससे आय-आधारित प्राथमिकता लागू हो. याचिका में कहा गया कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अनुरूप होगा और आरक्षण में बदलाव नहीं होगा.