कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की जानकारी वेबसाइट पर डालें. हटाए गए नामों के कारणों में मौत, प्रवास या दोहराव शामिल हैं और ये भी चुनाव आयोग को स्पष्ट करना होगा. चुनाव आयोग ने बताया कि सभी जानकारी पहले ही राजनीतिक दलों को 20 जुलाई को दी जा चुकी है और अब सार्वजनिक होगी.