शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की अंतरिम जमानत याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करने का निर्णय लिया है. मजीठिया ने जेल में जान को खतरे का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है.