सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए दर्शन को मिली जमानत पर पुनर्विचार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत मामले में सजा या बरी करने जैसा निर्णय दिया जो गलत है. कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दर्शन की जमानत रद्द करने की मांग की है.