संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान वर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप साबित हो गया. एसडीएम कोर्ट ने सांसद के मकान के एक मीटर गहराई और चौदह मीटर लंबाई के हिस्से को अवैध मानकर गिराने के आदेश दिए. सांसद को अवैध निर्माण हटाने के लिए तीस दिन का समय दिया गया है, अन्यथा प्रशासन बुलडोजर से निर्माण गिराएगा.