सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम. चुनी हुई सरकार ही लेगी फैसला- सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेने से पहले LG की अनुमति लेने की जरूरत नहीं- सुप्रीम कोर्ट