हिंदू पक्ष ने कहा, देश 1992 से आगे बढ़ चुका, अब ये सिर्फ संपत्ति विवाद वकील परासरण ने कहा, संवैधानिक पीठ में सुनवाई न कानूनी सही, न ही व्यहारिक कहा, बड़ी बेंच के सामने सुनवाई करके समय खराब करने का कोई मतलब नहीं