महाराष्ट्र विधानसभा ने स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल पास किया है, जिससे माओवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संभव होगी. पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा मानते हुए बिना आरोप के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार मिलेगा. बिल गैर जमानती है और इसमें जांच सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी करेंगे.