महाराष्ट्र विधानसभा में जन सुरक्षा विधेयक पारित हो गया है, जिसे नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है. विधेयक में प्रावधान है कि गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त व्यक्ति को दो से सात साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है. विपक्ष का कहना है कि कानून बन जाने के बाद इसका दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा सकता है.