बिहार कांग्रेस ने बिना अनुमति पीएम मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है साइबर एक्सपर्ट के अनुसार बिना सहमति किसी की छवि बिगाड़ने वाले AI वीडियो बनाना कानूनन अपराध आईटी एक्ट 2000 की धारा 66डी के तहत AI वीडियो से जुड़ी धोखाधड़ी पर तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान