दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के पेट्रोल-डीजल न देने का नियम लागू किया है. पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे से बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों की पहचान की जाएगी. नियम के पालन के लिए 580 पुलिस टीम और 126 चेक प्वाइंट पर 37 प्रखर वैन तैनात की जाएंगी.