पंजाब और हरियाणा HC ने पांच साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के दोषी की मौत की सजा आजीवन कारावास में बदली है कोर्ट ने दोषी को तीस साल की जेल और भारी जुर्माने की सजा सुनाई तथा उसकी मां को सभी आरोपों से बरी किया है अदालत ने कहा कि दोषी की मां ने अपने बेटे की रक्षा की कोशिश की जो आईपीसी के तहत दंडनीय नहीं माना जा सकता