संसद ने छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया आयकर विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है नया विधेयक कर दरों में कोई बदलाव नहीं करता बल्कि भाषा और प्रावधानों को सरल तथा स्पष्ट बनाने पर केंद्रित है विधेयक में धाराओं की संख्या घटाकर 536 और शब्दों की संख्या लगभग आधी कर दी गई है ताकि समझने में सुविधा हो