मुंबई की विशेष अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया. मालेगांव ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हुई थी और एक सौ से अधिक लोग घायल हुए थे. अदालत ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष के पास ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं थे.