नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार गंगा नदी में 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने हरिद्वार जिलाधिकारी को स्टोन क्रशरों की बिजली और पानी की आपूर्ति काटने के आदेश भी जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेशों की अवहेलना पर नाराजगी जताते हुए एक हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट देने के लिए कहा है.