चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके लिए दोनों पक्ष समान रूप से जिम्मेदार हैं. अगर किसी विवाहित पुरुष से संबंध बनाती है तो सिर्फ़ पुरुष ही दोषी क्यों? महिला भी अपराध की जिम्मेदार है.