बेल्जियम की अदालत ने मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी देते हुए गिरफ्तारी को वैध माना. भारत ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के हवाले से अपना मामला मजबूत किया और बेल्जियम में तीन बार सबूत पेश किए. चोकसी ने भारतीय नागरिकता छोड़ने और एंटिगुआ की नागरिकता लेने का दावा किया, जिसे भारत ने खारिज किया है.