जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में केंद्र शासित प्रदेश के बाहर बंद विचाराधीन कैदियों को वापस जम्मू-कश्मीर भेजने की मांग थी. कोर्ट ने कहा कि याचिका का उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना और विशिष्ट वर्ग के लिए न्याय का पैरोकार बनना था.