बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी सभी 7 आरोपियों को 6 हफ्तों में जवाब देने का नोटिस जारी किया. विस्फोट में मारे गए 6 लोगों के परिवारों ने विशेष एनआईए अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की है. याचिका में आरोपियों की बरी पर जांच में त्रुटियों और गोपनीयता बरतने का हवाला देकर पुनर्विचार की मांग की गई है.