मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर गर्भगृह में VIP प्रवेश की अनुमति प्रशासन के विवेक पर निर्भर बताई है. कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि ‘VIP’ की परिभाषा किसी कानून-कायदे में नहीं दी गई है. याचिका में आरोप था कि मंदिर प्रशासन मनमाने ढंग से कुछ व्यक्तियों को गर्भगृह में प्रवेश की सुविधा देता है.