SC ने कहा- अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए दिल्ली के उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी