कर्नाटक सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन का मासिक धर्म अवकाश देने का आदेश जारी किया है. यह मासिक धर्म अवकाश 18 से 52 वर्ष की आयु की स्थायी, संविदा और आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को मिलेगा. इसका लाभ कारखाना अधिनियम और अन्य श्रम अधिनियमों में पंजीकृत उद्योगों की महिलाओं को भी मिलेगा.