बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें विपक्ष ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता के लिए नहीं हो सकता. ये आपका काम नहीं, गृह मंत्रालय का काम है. विपक्षी पक्ष का तर्क है कि इस प्रक्रिया से लाखों मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आवश्यक दस्तावेज बहुत कम लोगों के पास उपलब्ध.