बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2024 में दर्ज सेक्सुअल असॉल्ट केस में JDs विधायक एचडी रेवन्ना को बरी कर दिया है. कोर्ट ने आरोप दर्ज करने में हुई देरी को आधार मानकर IPC की धारा 354A के तहत आरोप हटा दिए हैं. पहले हाई कोर्ट ने IPC की धारा 354 के तहत आरोप रद्द कर दिए थे, अब पूरी तरह से बरी कर दिया गया है.