SC में एक याचिका में मौत की सजा के तरीके को बदलने की अपील की गई है लेकिन केंद्र इसे बदलने के लिए राजी नहीं है. इस पर SC ने नाराजगी जाहिर करते हुए मौखिक रूप से कहा कि “समस्या यह है कि सरकार बदलने को तैयार नहीं है.” दोषी को फांसी या जहर में से चुनने का विकल्प देने का सुझाव, पर केंद्र ने इसे ‘व्यावहारिक रूप से संभव नहीं’ कहा.