HC ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सामग्री हटाने के सरकारी अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की. कोर्ट ने सोशल मीडिया को विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में विनियमित करने की आवश्यकता पर बल दिया. एक्स कॉर्प ने याचिका में धारा 79(3)(बी) को चुनौती दी और कहा कि केवल धारा 69ए ही कानूनी अधिकार देती है.