चुनाव आयोग ने कहा, याचिका सुनवाई योग्य नहीं, खारिज की जाए याचिका गलत तथ्यों पर आधारित, दी गई जानकारी गुमराह करने वाली नीतीश ने 2012 और 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा