सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को जारी रखने की अनुमति दे दी है और चुनाव आयोग से एक हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने आयोग से पूछा कि इस स्पेशल रिवीजन को विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है और इसे चुनावों से अलग क्यों नहीं किया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को सुझाव दिया कि रिवीजन में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर पहचान पत्र जैसे दस्तावेज शामिल करने पर विचार करें.